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Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 30 अक्टूबर 2018 (18:39 IST)

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नहीं मिलेगा दो घंटे से ज्यादा का समय

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नहीं मिलेगा दो घंटे से ज्यादा का समय - supreme court on fire crackers
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि पटाखा जलाने का समय दो घंटे से ज्यादा नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार से शीर्ष अदालत ने कहा कि वह चाहे तो अपनी सुविधानुसार दो घंटे का कोई भी समय तय कर सकती है।
 
शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि ग्रीन पटाखे की शर्त केवल दिल्ली-एनसीआर के लिए है। देश के बाकी हिस्सों में सामान्य पटाखे फोड़े जा सकेंगे। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में पटाखा जलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया था। 
 
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर धार्मिक परंपरा का हवाला दिया था और राज्य में सुबह साढ़े चार बजे से लेकर सुबह साढ़े छह बजे तक भी पटाखे जलाने की अनुमति मांगी थी। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 2 घंटे का कोई भी समय अपने अनुसार निर्धारित कर सकती है। हालांकि अदालत ने पटाखे जलाने का समय बढ़ाने से साफ इंकार ‍कर दिया। 
 
आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनके मुताबिक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा साथ लाइसेंसधारी व्यापारी ही पटाखे बेच सकेंगे।
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