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Last Modified: सोमवार, 2 सितम्बर 2019 (14:45 IST)

INX Media case : अब चिदंबरम क्या करेंगे, नहीं मिली जमानत

INX Media case : अब चिदंबरम क्या करेंगे, नहीं मिली जमानत - Supreme Court Extends P Chidambaram CBI Custody
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media case) में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम को राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चिंदबरम से कहा कि वे जमानत के लिए अदालत जाएं। कोर्ट ने कहा कि यदि निचली अदालत से उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो फिर 5 सितंबर तक उन्हें हिरासत में रहना होगा।
 
वहीं पूर्व वित्तमंत्री के वकील कपिल सिब्बल ने चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट और पुलिस रिमांड को लेकर कहा कि वे 74 वर्ष के हैं। उन्हें घर में नजरबंद किया जा सकता है। इससे किसी को समस्या भी नहीं होगी। सिब्बल ने कहा कि किसी पर भी पूर्वाग्रह के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
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