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बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को जारी होंगे सख्त निर्देश

Updated: सोमवार, 11 सितम्बर 2017 (22:20 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक स्कूली छात्र की निर्मम हत्या और एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के मद्देनजर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी करेगा।  
        
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के एक छात्र प्रद्युम्न की निर्मम हत्या तथा एक अन्य स्कूल में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना पर आज यहां गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्कूलों को सुरक्षा संबंधी सख्त निर्देश जारी करने की बात कही है।
       
जावड़ेकर ने स्कूलों में बच्चों के साथ आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं के बारे में संवाददाताओं के सवाल पर कहा कि जो अपराध हुए हैं वह जघन्य हैं और इससे उन्हें गहरा दु:ख पहुंचा है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों को मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से सुरक्षा संबंधी निर्देश भेजे जा रहे हैं। 
       
उन्होंने  उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रद्युम्न मामले में केन्द्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किए जाने के सवाल पर कहा कि इसका जवाब भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि उनके मन में एक और विचार आया है कि क्यों ना स्कूल बसों में महिला ड्राइवर रखी जाएं और साथ ही स्कूल की ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भी महिलाएं हों जिससे सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो सके।
        
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाह ने भी प्रद्युम्न की हत्या को बहुत ही दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि  ऐसी घटना दोबारा ना हो और जो भी दोषी हैं उनको सख़्त से सख़्त सज़ा मिले। कुशवाह ने कहा कि मंत्रालय की ओर से सीबीएसई की एक जांच कमेटी भी बनाई गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपगी।
    
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युमन की स्कूल के शौचालय में चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर पिछले तीन दिनों से स्कूल के बाहर अभिभावक और स्थानीय लोग व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 
 
स्कूल की प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है और जांच शुरु कर दी गयी है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आज बच्चे के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र, हरियाणा सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। (वार्ता)

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