मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका, याचिका को किया खारिज
नई दिल्ली। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। कल ही दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया को 4 दिन की सीबीआई रिमांड में सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कहा कि आपको निचली अदालत जाना चाहिए। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं।
सीजेआई ने कहा कि एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। सिसोदिया वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, कि हम मौजूदा स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई है, सिसोदिया सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते हैं। पीठ ने कहा कि उनके पास संबंधित निचली अदालत के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट के पास जाने के भी उपाय हैं।
सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को गिरफ्तार करने की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतिगत फैसले अलग-अलग स्तर पर लिए गए और इसके अलावा कोई रकम बरामद नहीं हुई।
उन्होंने यह भी कहा कि उपराज्यपाल भी आबकारी नीति में नीतिगत फैसले का हिस्सा थे। शीर्ष अदालत ने जब कहा कि वह मौजूदा स्थिति में याचिका पर विचार नहीं करेगी, सिंघवी ने इसे वापस ले लिया। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma