हनीप्रीत के मामले में सुनवाई 21 फरवरी तक स्थगित
पंचकूला। हरियाणा के सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीतसिंह की दत्तक पुत्री प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत के वकील ने अदालत में कहा कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दाखिल संपूर्ण आरोप-पत्र की प्रति मांगी। हनीप्रीत और 14 अन्य आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन की अदालत में पेश किया गया था और 25 अगस्त को डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण प्रकरण में पंचकूला की विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला तथा सिरसा में फैली हिंसा की घटनाओं को लेकर हनीप्रीत पर आरोप तय होने थे।
हनीप्रीत पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने मामले की सुनवाई 21 फरवरी तक स्थगित कर दी जब हनीप्रीत के वकील ने कहा कि उन्हें संपूर्ण आरोप-पत्र की प्रति नहीं दी गई है।
पुलिस की तरफ से दाखिल आरोप-पत्र के अनुसार हनीप्रीत और 45 सदस्यीय डेरा प्रबंधन समिति ने हिंसा की साजिश रची थी। हिंसा में लगभग 40 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। इस समय हनीप्रीत न्यायिक हिरासत में अंबाला केंद्रीय जेल में हैं।