राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई पर लगी रोक  
					
					
                                       
                  
				  				 
								 
				  
                  				  Rahul Gandhi News : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी। याचिका की समीक्षा करने के बाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, प्रतिवादी को आपातकालीन नोटिस जारी किया जाए, जो 20 फरवरी तक वापस किया जाएगा। मानहानि का यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा नेताओं ने सरकारी नियुक्तियों और तबादलों के लिए कमीशन की मांग की थी।
				  																	
									  
	 
	राहुल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ को सूचित किया कि यह पहली बार है, जब मामले में सुनवाई हो रही है। याचिका की समीक्षा करने के बाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, प्रतिवादी को आपातकालीन नोटिस जारी किया जाए, जो 20 फरवरी तक वापस किया जाएगा। अंतरिम आदेश के माध्यम से आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।
				  				  						
						
																							
									  
	उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की। मानहानि का यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा नेताओं ने सरकारी नियुक्तियों और तबादलों के लिए कमीशन की मांग की थी।
				  																													
								 
 
 
  
														
																		 							
																		
									  
	 
	विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। भाजपा ने कांग्रेस के दावों को भ्रामक और बेबुनियाद बताकर खारिज किया था।
				  																	
									  				  																	
									  
	अदालत के आदेश के बाद राहुल एक जून 2024 को 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे। पिछले साल जून में मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी इस मामले में जमानत दे दी गई थी। (भाषा)
	Edited By : Chetan Gour