Last Modified: नई दिल्ली ,
शनिवार, 1 जुलाई 2017 (00:43 IST)
जीएसटी : इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड बिल बैंकिंग सेवाएं हुई महंगी
नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के लागू होने के साथ ही ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा प्रीमियम भुगतानों और क्रेडिट कार्ड के बिलों पर थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। ये सभी सेवाएं जीएसटी की 18 प्रतिशत वाली स्लैब में आती हैं। इन पर पहले 15 प्रतिशत की दर से कर लगता था।
बैंकों और बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को इस संबंध में संदेश भेजने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपने संदेश में लिखा है कि-जीएसटी के तहत सेवाकर की दर में बदलाव 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा। इसी प्रकार के संदेश में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि बैंकिंग सेवाओं पर एक जुलाई से कर की दर 15 के बजाय 18 प्रतिशत रहेगी। (भाषा)