• Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. राष्ट्रीय
  4. GST Goods and Services Tax
Written By
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 1 जुलाई 2017 (00:43 IST)

जीएसटी : इंश्‍योरेंस, क्रेडिट कार्ड बिल बैंकिंग सेवाएं हुई महंगी

जीएसटी : इंश्‍योरेंस, क्रेडिट कार्ड बिल बैंकिंग सेवाएं हुई महंगी - GST Goods and Services Tax
नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स (जीएसटी) के लागू होने के साथ ही ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा प्रीमियम भुगतानों और क्रेडिट कार्ड के बिलों पर थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। ये सभी सेवाएं जीएसटी की 18 प्रतिशत वाली स्‍लैब में आती हैं। इन पर पहले 15 प्रतिशत की दर से कर लगता था।
 
बैंकों और बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को इस संबंध में संदेश भेजने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपने संदेश में लिखा है कि-जीएसटी के तहत सेवाकर की दर में बदलाव 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा। इसी प्रकार के संदेश में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि बैंकिंग सेवाओं पर एक जुलाई से कर की दर 15 के बजाय 18 प्रतिशत रहेगी। (भाषा)
ये भी पढ़ें
GST : मतलब 'गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर'