नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोना रखने की सीमा तय करते हुए ऐलान किया कि विवाहित महिलाएं 500 ग्राम, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं।
काला धन पर लगाम लगाने की नीति के तहत एक के बाद एक घोषणाएं कर रही मोदी सरकार ने अब जेवर या सोना रखने संबंधी नई घोषणा की है। नई घोषणा के मुताबिक विवाहित महिलाएं 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।
पुरुष भी 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। यदि छापे के दौरान इससे ज्यादा मात्रा में सोना अथवा जेवर पाया गया और उसकी खरीदी में काली कमाई का उपयोग नहीं करने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाए गए तो सोना जब्त कर लिया जाएगा।
सरकार ने कहा कि संशोधित आयकर कानून के तहत पैतृक आभूषण और सोने पर कर नहीं लगेगा। इसके साथ ही घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी कर नहीं लगेगा। सरकार ने कहा कि पैतृक संपत्ति के तौर पर मिला सोना या आभूषण भी कर दायरे से बाहर होगा।
उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद कालेधन से बड़ी मात्रा में सोना खरीदे जाने की खबरें आई थीं। बाद इस तरह की खबरें आई थीं कि नोटों के बाद सरकार का अगला निशाना अवैध सोने पर होगा।