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Last Modified: सोमवार, 2 मार्च 2020 (19:45 IST)

Nirbhaya Case : फांसी का बार-बार टलना हमारे सिस्टम की नाकामी : आशादेवी

Nirbhaya Case : फांसी का बार-बार टलना हमारे सिस्टम की नाकामी : आशादेवी - entire system supports criminals nirbhayas mother asha devi after delhi court stays execution
नई दिल्ली। निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को अगले आदेश तक सभी दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगा दी। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब निर्भया के दोषियों की फांसी टाली गई है। कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसे में जब पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है, दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती। अदालत के इस फैसले पर निर्भया की मां आशादेवी ने कहा कि अदालत आखिर दोषियों को फांसी देने के अपने ही आदेश का पालन करने में इतना समय क्‍यों लगा रही है। फांसी का बार-बार टलना हमारे सिस्‍टम की नाकामी को दिखाता है। हमारा पूरा सिस्‍टम अपराधियों को संरक्षण देता है।
 
पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को होने वाली फांसी को टाल दिया। पवन के वकील एपी सिंह ने अदालत को बताया कि एक दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है और जब तक इस मामले में कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिल जाता तब तक किसी भी दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती है। यह तीसरी बार है जब डेथ वारंट पर रोक लगाई गई है।
 
सोमवार सुबह दोषी अक्षय और पवन की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था और डेथ वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद वकील एपी सिंह ने पवन गुप्ता की ओर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की और अदालत को सूचित किया।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस पर नाराज़गी जताई और कहा कि जब उच्च न्यायालय ने दोषियों को सात दिन का समय दिया था तो यह याचिका उस समय दाखिल क्यों नहीं की गई। (एजेंसियां)  (Photo courtesy: Twitter)