• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. ED interrogated Abhishek Banerjee for 9 hours in teacher recruitment scam
Written By
Last Updated :कोलकाता , गुरुवार, 14 सितम्बर 2023 (00:03 IST)

West Bengal : शिक्षक भर्ती घोटाले में ED ने अभिषेक बनर्जी से की 9 घंटे पूछताछ

Abhishek Banerjee
Teacher recruitment scam case : पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।
 
पूछताछ के बाद यहां ईडी कार्यालय से बाहर निकले बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ में अपनी भूमिका निभाने से रोकना चाहती है।
 
बनर्जी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुझे उस दिन पेश होने को कहा, जिस दिन विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की समन्वय समिति की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि ईडी का समन मुझे ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में शामिल होने से रोकने के लिए था।
 
अधिकारियों ने बताया कि टीएमसी महासचिव से एजेंसी के अधिकारियों ने पूर्वाह्न 11:30 बजे से लेकर रात्रि 8:40 बजे तक पूछताछ की। ईडी के एक अधिकारी ने बताया, बनर्जी को स्कूल भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में साक्ष्य प्रदान करने के लिए बुलाया गया था।
 
डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनर्जी को बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की समन्वय समिति की बैठक में शामिल होना था, लेकिन ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के चलते वह इस बैठक में शिरकत नहीं कर पाए।
 
ईडी के एक अधिकारी ने पूछताछ के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि उनके तीन साथी अधिकारियों ने घोटाले में शामिल कंपनी ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ के साथ बनर्जी की भूमिका और संलिप्तता के बारे में उनसे पूछताछ की। जब उनसे पूछा गया कि क्या बनर्जी ने ईडी अधिकारियों के साथ सहयोग किया तो अधिकारी ने ‘हां’ में जवाब दिया।
 
बनर्जी ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक पूरक हलफनामा दायर किया था जिसमें दावा किया गया कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पहले के समन को चुनौती देने वाला उनका पुनरीक्षण आवेदन लंबित है तो एजेंसी का नया समन कानूनी रूप से वैध नहीं है।

हलफनामे में कहा गया है कि बनर्जी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक पुनरीक्षण याचिका में न केवल पूरी जांच को चुनौती दी है, बल्कि एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए पिछले समन को भी चुनौती दी है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
ये भी पढ़ें
मणिपुर में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या, जातीय हिंसा में अब तक 180 से ज्‍यादा की मौत