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Last Updated : मंगलवार, 26 नवंबर 2024 (17:48 IST)

अदालत ने अनिल अंबानी की कंपनी पर सेकी की रोक हटाई, कंपनी ने दी जानकारी

अदालत ने अनिल अंबानी की कंपनी पर सेकी की रोक हटाई, कंपनी ने दी जानकारी - Delhi High Court lifts SECI ban on Anil Ambani's company
Anil Ambani News: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने स्वच्छ ऊर्जा एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अनिल अंबानी (Anil Ambani) समूह की कंपनी रिलायंस पॉवर लिमिटेड को 3 साल के लिए नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था। कंपनी ने मंगलवार को नई दिल्ली में यह जानकारी दी।
 
सेकी ने नीलामी में भाग लेने से रोका था : इस महीने की शुरुआत में सेकी ने रिलायंस पॉवर और इसकी सहायक इकाइयों को 3 साल के लिए नीलामी में भाग लेने से रोक दिया था। हाल ही में बैटरी भंडारण ठेके के लिए अपनी बोली का समर्थन करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के आरोपों के कारण यह रोक लगाई गई थी।ALSO READ: उच्च न्यायालयों में 62 हजार केस लंबित, 30 साल से ज्‍यादा पुराने हैं मामले
 
कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अपनी सुनवाई में रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड (जिसे पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को छोड़कर इसकी सभी अनुषंगी कंपनियों सहित कंपनी के खिलाफ सेकी के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है।ALSO READ: 44 साल बाद बिजली उपभोक्ता को मिला न्याय, तीसरी पीढ़ी के पक्ष में आया न्यायालय का फैसला
 
रिलायंस एनयू बीईएसएस ने मनीला सिटी, मनीला, फिलिपीन्स में स्थित अपनी इकाई के जरिए फर्स्टरैंड बैंक द्वारा कथित रूप से जारी बैंक गारंटी जमा की थी। विस्तृत जांच के बाद इस बैंक की भारतीय इकाई ने कहा कि फिलिपीन्स में बैंक की ऐसी कोई शाखा मौजूद नहीं है जिसके कारण सेकी ने माना कि बैंक गारंटी फर्जी थी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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