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Last Modified: बुधवार, 15 दिसंबर 2021 (23:33 IST)

केंद्र सरकार ने गठित की समिति, आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए देगी सुझाव

केंद्र सरकार ने गठित की समिति, आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए देगी सुझाव - Central government constitutes committee to reform criminal laws
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए सुझाव देने के मकसद से राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

उन्होंने कहा, आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधनों के संबंध में राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल और प्रशासक, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल, विभिन्न विश्वविद्यालयों व विधि संस्थानों से भी सुझाव मांगे हैं।

उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझाव और समिति की रिपोर्ट सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय की समीक्षा पर निर्भर करेगी। मिश्रा ने राज्यसभा के सदस्य नारायण दास गुप्ता के सवालों के जवाब में यह बात कही।

गुप्ता ने पूछा था कि क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए कोई समिति गठित की है और क्या इसमें एक भी महिला व अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य नहीं है।(भाषा) 
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