suvichar
✕

क्या दूल्हे को हर्ष गोलीबारी पीड़ित को देना चाहिए मुआवजा : अदालत

Updated: रविवार, 30 अप्रैल 2017 (12:49 IST)
नई दिल्ली। क्या दूल्हा और दूल्हे का परिवार शादी में अपने अतिथियों द्वारा की गई हर्ष गोलीबारी में मारे गए या घायल हुए पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है? दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया है।
 
न्यायाधीश संजीव सचदेवा के सामने एक शादी में हर्ष गोलीबारी का शिकार हुई एक लड़की के पिता ने इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे को न्यायाधीश ने गृह मंत्रालय (एमएचए), दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के आयुक्त के पास उनका रुख जानने के लिए भेज दिया है।
 
अदालत ने उस दूल्हे और उसके पिता को भी नोटिस जारी किया है जिसकी शादी में पिछले साल 16 अप्रैल को यह घटना हुई थी। अदालत ने 50 लाख मुआवजा देने की याचिका पर लड़के वालों का जवाब मांगा है। इतना ही मुआवजा पीड़िता के पिता ने दोनों ही सरकारों और पुलिस से भी मांगा है। इस मामले में प्राधिकारियों और दूल्हा तथा दूल्हे के पिता को 27 जुलाई तक इस पर अपना रुख बताने को कहा गया है। (भाषा)

Show comments

Gold Price : त्योहारों पर सस्ता हुआ सोना, तीसरे दिन गिरावट, जानिए क्या हैं 10 ग्राम के भाव

नवरात्रि में Hyundai की कार खरीदने का मौका! Creta से Venue तक पर मिल सकते हैं ऑफर, बुकिंग से पहले जान लें ये बातें

Railway Bonus 2026 : रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, 11.40 लाख कर्मचारियों को फायदा

मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में फैसला, साहिल और मुस्कान को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

Kawasaki Z300: सस्ती कीमत में दमदार बाइक का इंतजार खत्म? फीचर्स ऐसे कि मच जाएगा तहलका!

सभी देखें

जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से क्यों हटाया, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

उत्तर भारत में अचानक बदला मौसम का मिजाज; पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी

SIR को लेकर विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब, SC मार्च पर कहा- हमें डरा नहीं सकते

LIVE: विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ECI, CEC से मांगा जवाब

हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

अगला लेख