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क्या दूल्हे को हर्ष गोलीबारी पीड़ित को देना चाहिए मुआवजा : अदालत

Updated: रविवार, 30 अप्रैल 2017 (12:49 IST)
नई दिल्ली। क्या दूल्हा और दूल्हे का परिवार शादी में अपने अतिथियों द्वारा की गई हर्ष गोलीबारी में मारे गए या घायल हुए पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है? दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया है।
 
न्यायाधीश संजीव सचदेवा के सामने एक शादी में हर्ष गोलीबारी का शिकार हुई एक लड़की के पिता ने इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे को न्यायाधीश ने गृह मंत्रालय (एमएचए), दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के आयुक्त के पास उनका रुख जानने के लिए भेज दिया है।
 
अदालत ने उस दूल्हे और उसके पिता को भी नोटिस जारी किया है जिसकी शादी में पिछले साल 16 अप्रैल को यह घटना हुई थी। अदालत ने 50 लाख मुआवजा देने की याचिका पर लड़के वालों का जवाब मांगा है। इतना ही मुआवजा पीड़िता के पिता ने दोनों ही सरकारों और पुलिस से भी मांगा है। इस मामले में प्राधिकारियों और दूल्हा तथा दूल्हे के पिता को 27 जुलाई तक इस पर अपना रुख बताने को कहा गया है। (भाषा)

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