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Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 8 मार्च 2025 (15:38 IST)

SpiceJet की बढ़ीं मुश्किलें, 3 विमान पट्टेदारों व पूर्व पायलट ने दायर की दीवाला याचिका

SpiceJet
SpiceJet: एयरलाइन स्पाइसजेट (airline SpiceJet) को नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आयरलैंड के 3 विमान पट्टेदारों और एक पूर्व पायलट ने उसके खिलाफ एनसीएलटी (NCLT) में दीवाला याचिका दायर की है जिसमें चूक का दावा किया गया है। 3 विमान पट्टा कंपनियों- एनजीएफ अल्फा, एनजीएफ जेनेसिस और एनजीएफ चार्ली ने आईबीसी (IBC) की धारा 9 के तहत याचिका दायर की है जिसमें स्पाइसजेट के खिलाफ दीवाला कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। याचिका में कुल 1.26 करोड़ डॉलर (लगभग 110 करोड़ रुपए) का बकाया होने का दावा किया गया है।ALSO READ: मध्यप्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा, CM का बड़ा एलान, दुष्कर्मियों को छोड़ा नहीं जाएगा
 
स्पाइसजेट ने मामले को सुलझाने के लिए समय मांगा था : स्पाइसजेट ने इसी सप्ताह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कार्यवाही के दौरान मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय मांगा था, क्योंकि निपटान वार्ता चल रही थी। एनसीएलटी ने एक आदेश में कहा कि परिचालन ऋणदाता (स्पाइसजेट) की ओर से वकील मौजूद हैं और मामले में भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। न्यायाधिकरण ने तीनों याचिकाओं को अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल, 2025 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।ALSO READ: GTRI ने की सरकार से अपील, भारत अमेरिका के साथ सभी वार्ताओं से हट जाए
 
स्पाइसजेट को 5 बोइंग 737 पट्टे पर दिए थे : पट्टेदारों ने पहले स्पाइसजेट को 5 बोइंग 737 पट्टे पर दिए थे। उन्होंने स्पाइसजेट को कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उन्होंने इंजन सहित विमान के कुछ हिस्सों की चोरी और उन्हें दूसरे विमानों में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा पायलट द्वारा दायर याचिका के संबंध में 2 सदस्यीय एनसीएलटी पीठ ने पूछा कि क्या दीवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 10ए के तहत पायलट के दावों पर रोक है।
 
एनसीएलटी ने कहा कि परिचालन ऋणदाता की ओर से वकील मौजूद हैं और उन्होंने विशेष रूप से कुछ दावा राशि के संबंध में धारा 10ए की प्रयोज्यता और सीमा के मुद्दे के संबंध में मुद्दे की जांच करने के लिए समय मांगा है। इसे देखते हुए मामले को 15 अप्रैल, 2025 को सूचीबद्ध किया जाए।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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