सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से राजद प्रत्याशी लालूप्रसाद यादव के खिलाफ बुधवार को एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लालू पर चुनावी सभा में एक व्यक्ति को पीटने के लिए अपने समर्थकों को उकसाने का आरोप लगाया गया है।
जिले के मढौरा निवासी तथा पीड़ित विवेकानंद ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रभूषण शर्मा की अदालत में लालू के खिलाफ भादंवि की धारा 323, 500 तथा 504 के अंतर्गत एक परिवाद दायर किया है।
विवेकानंद ने अपने परिवाद पत्र में लालू पर आरोप लगाया है कि 11 अप्रैल को मढौरा में लालू की चुनावी सभा के दौरान उन्होंने मढौरा चीनी मिल के बारे में एक प्रश्न करने पर उसे (विवेकानंद को) भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूड़ी का एजेंट बताया और अपने लोगों को निर्देश दिया कि वह उसे मारपीट कर सभा से बाहर कर दें।
परिवाद पत्र में यह भी कहा गया है कि लालू के निर्देश पर उसे मारपीट कर सभा से बाहर कर दिया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस परिवाद पत्र की सुनवाई की तारीख निर्धारित नहीं की है।
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