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Last Modified: बुधवार, 18 मई 2016 (20:12 IST)

बीसीसीआई के प्रस्तावित चुनाव पर रोक से इंकार

बीसीसीआई के प्रस्तावित चुनाव पर रोक से इंकार - BCCI, Supreme Court, CAB
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के विभिन्न पदों के लिए 22 मई को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन खंडपीठ ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) की याचिका की सुनवाई से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि याचिकाकर्ता अपना अनुरोध शीर्ष अदालत की उस पीठ के समक्ष रखें, जिसने बीसीसीआई से संबंधित मामले में या तो कोई फैसला दिया है या जहां सुनवाई विचाराधीन है।
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले को रजिस्‍ट्रार के समक्ष दायर करते हुए अपनी याचिका की विशेष पीठ में सुनवाई की मांग करे, ताकि उसके (सीएबी के) अनुरोध को सही तरीके से सुना जा सके। अवकाशकालीन पीठ द्वारा इस संबंध में कोई सुनवाई कर आदेश नहीं सुनाया जा सकता।
 
याचिकाकर्ता का कहना है कि बीसीसीआई में सुधार के लिए न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि वैसा कोई व्यक्ति बीसीसीआई का सदस्य नहीं होना चाहिए, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप-पत्र दायर किया जा चुका है, मगर इन सिफारिशों को दरकिनार करते हुए अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्‍यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उन्‍हें एक आपराधिक मामले में चार्जशीट किया जा चुका है। (वार्ता)
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