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Last Updated :इस्लामाबाद , बुधवार, 10 मई 2017 (22:46 IST)

जाधव मामले में आईसीजे के सवाल का जवाब देने को पाक तैयार

जाधव मामले में आईसीजे के सवाल का जवाब देने को पाक तैयार - Kulbhushan Jadhav , death penalty, Pakistan, ICJ
इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को कहा कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के किसी भी सवाल का उचित स्तर पर जवाब दिया जाएगा।
 
पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव (46) को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। सेना के प्रवक्ता जनरल आसिफ गफूर ने मीडिया से कहा कि जाधव को कानून की उचित प्रक्रिया के बाद सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।
 
उन्होंने कहा कि अगर आईसीजे जाधव के बारे में पाकिस्तान से कोई आग्रह करता है तो पाकिस्तान सरकार उचित स्तर पर इसका जवाब देगी। सेना की ओर से यह बयान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद आया है।
 
इससे पहले प्रधानमंत्री शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय नागरिक जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने के संदर्भ में आईसीजे के अधिकार क्षेत्र का विश्लेषण कर रहा है। अजीज ने कहा कि पाकिस्तान अगले कुछ दिनों में बयान जारी करेगा।
 
अजीज ने कहा कि हम भारतीय याचिका और इस मामले में आईसीजे के अधिकार क्षेत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत अपने नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा का इस्तेमाल देश में अपने राज्य प्रायोजित आतंकवाद से ध्यान हटाने के लिए कर रहा है।
 
आसिफ ने ट्वीट कर कहा कि आईसीजे में भारत की अपील पाकिस्तान में उसके राज्य प्रायोजित आंतकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश है। कुलभूषण को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया गया। भारत ने गत महीने पाकिस्तान की सैन्य अदालत से जाधव को दी गई फांसी की सजा के खिलाफ आईसीजे का रुख किया था।
 
पाकिस्तानी मीडिया ने आईसीजे के आदेश पर भारत के दावे को खारिज कर दिया। जियो टीवी ने कहा कि आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में पाकिस्तान नहीं आता क्योंकि यह दोनों पक्षों की सहमति से ही मामले पर संज्ञान ले सकता है। 
 
डॉन की वेबसाइट ने रोक के आदेश के भारत के दावे के बारे में कोई खबर नहीं दी है। इसी तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस मुद्दे पर अपनी खबर में रोक के आदेश का जिक्र नहीं किया। जाधव को गत महीने मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने जाधव मामले में वियेना संधि का उल्लंघन किया है।
 
भारत ने आईसीजे में अपनी अपील में आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर विएना संधि का घोर उल्लंघन किया है और उसने कहा कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था, जहां वह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत होने के बाद व्यापार कर रहा था लेकिन पाकिस्तान ने उसे 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया।
 
जाधव की सजा पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया दी गई। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर पहले से नियोजित हत्या की गई तो द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान होगा और उसके परिणाम भुगतने होंगे।
 
अपनी अर्जी में भारत ने आईसीजे को यह भी बताया कि उसे एक प्रेस विज्ञप्ति से जाधव की मौत की सजा के बारे में पता चला। जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के लिए मौत की सजा सुनाई गई।
 
भारत ने यह स्वीकार किया है कि जाधव नौसेना अधिकारी रहा है लेकिन सरकार के साथ उसके किसी भी तरह के संबंध को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया। भारत ने जाधव की मां की अपील भी पाकिस्तान को सौंपी है जिसमें उसकी सजा को पलटने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। (भाषा)
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