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पाकिस्तान की अदालत ने उज्मा को भारत लौटने की अनुमति दी

Updated: बुधवार, 24 मई 2017 (12:25 IST)
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने बुधवार को एक पाकिस्तानी व्यक्ति पर जबरन शादी करने का आरोप लगाने वाली भारतीय नागरिक उजमा को भारत लौटने की इजाजत दी।
 
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसीन अख्तर कियानी ने उज्मा और उसके पति ताहिर अली की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उज्मा को भारत लौटने की अनुमति दे दी है। उज्मा ने भारत लौटने के लिए अर्जी लगाई थी जबकि ताहिर अली ने अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी थी।
 
अदालत ने निर्देश दिया कि उज्मा भारत लौटने के लिए स्वतंत्र हैं तथा उन्हें वाघा बॉर्डर तक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जस्टिस अख्तर ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर वह चाहे तो पति से बात कर सकती है, लेकिन उज्मा ने बात करने से इनकार कर दिया।
            
इस महीने की शुरुआत में खैबर पख्तुनख्वाह निवासी ताहिर अली के साथ शादी के करने के बाद 22 वर्षीय उज्मा के लापता होने की भारतीय उच्चायोग को रिपोर्ट मिली थी। (वार्ता)

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