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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : गुरुवार, 27 फ़रवरी 2020 (09:50 IST)

दिल्ली हिंसा में पुलिस को फटकार और BJP नेताओं पर FIR के निर्देश देने वाले HC के जज मुरलीधर का तबादला

दिल्ली हिंसा में पुलिस को फटकार और BJP नेताओं पर FIR के निर्देश देने वाले HC के जज मुरलीधर का तबादला - Centre notifies taransfer Justice S Muralidhar from Delhi HC to Punjab and Haryana Highcourt
दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली हिंसा से जुड़े अहम मामले की मंगलवार देर रात और फिर बुधवार को सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया है। जस्टिल मुरलीधर के अचानक हुए ट्रांसफर पर अब सवाल उठने लगे है। 
 
राष्ट्रपति भवन ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला ऐसे समय हुआ है जब उन्होंने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने के साथ भड़काऊ बयान देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR के निर्देश दिए थे।
 
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते 12 फरवरी जो जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश की थी, लेकिन उसके बाद अचानक जब वह दिल्ली हिंसा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहे थे तब राष्ट्रपति भवन से ट्रांसफर की अधिसूचना जारी होने और तत्काल उनको कार्यभार ग्रहण करने के आदेश की टाइमिंग पर सवाल उठने लगे है। दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठता क्रम में तीसरे नंबर पर आने वाले जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब-हारियाणा हाईकोर्ट भेजा गया है। 
 
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायधीश शरद अरविंद बोबड़े के साथ परामर्श करने के बाद जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में किया है। 
 
जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिल तलवंत सिंह की बेंच ने बुधवार को दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए भड़काऊ भाषणों के मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा,परेवश वर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ एक्शन ना लेने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने तीनों नेताओं के भड़काऊ भाषण वाले वीडियों दिल्ली पुलिस कमिश्नर को देखने और उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही थी। हाईकोर्ट के बेंच आज इस मामले पर फिर सुनवाई करने वाली है।