Covid-19 : इंदौर में पिकनिक स्थल पर जाने वालों को गिरफ्तार करने के आदेश
इंदौर। देश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में हाल के दिनों में इस महामारी के मामलों की तादाद में उछाल से सतर्क प्रशासन ने सप्ताह के सातों दिन लोगों के पिकनिक स्थल जाने पर रोक लगा दी है।
अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर मनीषसिंह ने शनिवार को इस आशय का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि जिले के सभी पिकनिक स्थल आगामी आदेश तक सप्ताह के सातों दिन बंद रहेंगे और प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन कर वहां तफरीह के लिए पहुंचने वाले लोगों को संबद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि मानसूनी बारिश के बीच पिछले कुछ दिनों से जिले के पातालपानी, चोरल, कालाकुंड और अन्य पिकनिक स्थलों में सैलानियों की खासी भीड़ देखी जा रही है।
कलेक्टर के आदेश में कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा गया कि यह भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा घरों और फार्म हाउसों में पार्टियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें शामिल लोग शारीरिक दूरी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और वे मास्क पहनने की सावधानी भी नहीं रख रहे हैं।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों से चिंतित प्रदेश सरकार हर रविवार को इंदौर समेत सभी 52 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर चुकी है।
इस बीच इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) प्रवीण जड़िया ने बताया कि जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 89 नए मामले मिलने के बाद इस महामारी के मरीजों की तादाद बढ़कर 5,176 पर पहुंच गई है। जिले में अब तक कुल 261 मरीज कोरोनावायरस संक्रमण की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं, जबकि 3,956 लोग इलाज के बाद कोरोनावायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं।
उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में जिले में कोविड-19 के रोजाना मिलने वाले मामलों की संख्या में इजाफा देखा गया है। इसके बाद इस महामारी से संघर्ष के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जिले में कोविड-19 के प्रकोप की शुरुआत 24 मार्च से हुई जब पहले 4 मरीजों के कोरोनावायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई थी। (भाषा)