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Last Modified: शनिवार, 28 मार्च 2020 (20:31 IST)

मध्यप्रदेश में बंद रहेंगी शराब दुकानें, इंदौर में सोमवार को पूर्णत: बंद

मध्यप्रदेश में बंद रहेंगी शराब दुकानें, इंदौर में सोमवार को पूर्णत: बंद - Liquor shops will closed in Madhya Pradesh, from Monday in Indore
भोपाल। मध्यप्रदेश में 14 अप्रैल तक शराब एवं भांग की सभी दुकानें बंद रहेंगी। बीच में अटकलें थीं कि प्रदेश सरकार शराब दुकानें कुछ समय के लिए खुली रख सकती है।
 
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के दौरान जब पूरा इंदौर बंद था, तब शहर की सभी दुकानें खुली हुई थीं। वेबदुनिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। प्रशासन ने भी दबी जुबान में स्वीकार किया था कि कहीं न कहीं चूक हुई है। क्योंकि अहाते बंद करने के निर्देश तो दिए गए थे, लेकिन शराब दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं थी। 
इंदौर में प्रशासनिक फेरबदल : कोरोना से जंग के बीच इंदौर में प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ। इंदौर में निगम आयुक्त रहे मनीष सिंह अब लोकेश जाटव के स्थान पर कलेक्टर होंगे, जबकि पूर्व में इंदौर में ही रह चुके हरिनारायणचारी मिश्रा, डीआईजी होंगे। मिश्रा वर्तमान डीआईजी रुचिवर्धन मिश्रा का स्थान लेंगे। 
 
दोनों ही अधिकारी इंदौर शहर की तासीर से भली-भांति वाक़िफ है। आपको बता दें कि मनीष सिंह जब निगमायुक्त थे तभी इंदौर शहर को पहली बार स्वच्छता में नंबर वन होने का तमगा मिला था। 
इंदौर में पूरी तरह लॉकडाउन : दूसरी ओर, इंदौर जिला प्रशासन ने अहम फैसला लेते हुए कहा है कि सोमवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। सोमवार के बाद इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि निजी अस्पताल और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। शासन ने प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को भी 14 अप्रैल, 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।
 
सोमवार को खुलेगा दवा बाजार : इंदौर कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बताया कि रविवार को अवकाश रहेगा, वहीं अब दवा बाजार सोमवार को शासन के नियमानुसार सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलेगा। 
 
बाकलीवाल ने कहा की मैं सभी खेरची व्यापारियों से भी आग्रह करूंगा कि वे दवा बाजार में दवाइयां खरीदते समय अपना पूरा सहयोग प्रदान करें, ताकि हम प्रशासन के सभी नियमों का पालन कर सकें। 
 
धारा-144 का कड़ाई से पालन : कोरोना वायरस से निपटने के लिए एवं आम जन के स्वास्थ्य हितों की रक्षा तथा लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से धारा-144 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। इंदौर में 30 मार्च को पूर्णत: बंद की व्यवस्था रहेगी। पूर्णत: बंद वाले दिन दवाइयों की दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे और पेट्रोल पम्प बंद रखे जाएंगे।
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