ऐश्वर्या राय बच्चन की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उनकी तस्वीरें और वीडियो
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने बीते दिनों अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऐश्यर्या ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी तस्वीरों और नाम का AI जेनरेटेड अश्लील और फेक कंटेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
वहीं अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की है। अदालत ने उनकी निजी छवि, तस्वीरें, कंटेंट और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करना उनेक 'गरिमा के साथ जीने के अधिकार' का उल्लंघन बताया है।
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों और गूगल एलएलसी सहित प्रतिवादी प्लेटफॉर्म्स को याचिका में पहचाने गए यूआरएल को हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि गूगल, नोटिस प्राप्त होने के 72 घंटों के भीतर, याचिका में पहचाने गए यूआरएल को हटाएगा, अक्षम करेगा और ब्लॉक करेगा।
कोर्ट ने कहा, ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का कोई भी उल्लंघन जनता में यह भ्रम पैदा करेगा कि वह किसी प्रोडक्ट या सर्विस का समर्थन या स्पॉन्सर कर रही है। इससे उनकी प्रतिष्ठा और छवि पर आंच आती है और उनकी गुडविल को नुकसान पहुंचता है।
बता दें कि ऐश्यर्वा राय ने अपनी याचिका में बताया था कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। इन तस्वीरों का उपयोग कॉपी, मग, टीशर्ट और अन्य सामान बेचने के लिए किया जा रहा है। ऐश्वर्या के वकील ने कहा था कि इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही ये इमेजें पूरी तरह से AI जेनरेटेड हैं और किसी भी वास्तविकता से मेल नहीं खातीं, लेकिन फिर भी उनका नाम और चेहरा जोड़कर पैसे कमाए जा रहे हैं।
सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने अदालत को बताया था कि ये तस्वीरें केवल व्यवसायिक लाभ के लिए बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा था, उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल करने का कोई भी अधिकार किसी को नहीं है। लोग केवल ऐश्वर्या की छवि और नाम लगाकर ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं।
बॉलीवुड की यह सुपरस्टार हमेशा अपने परिवार और पर्सनल लाइफ को प्राइवेसी में रखना चाहती हैं। ऐश्वर्या की बेटी आराध्या की परवरिश पर उनका पूरा ध्यान है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में उनके नाम और इमेज का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है।