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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 1 मई 2011 (19:08 IST)

लोकपाल समिति की दूसरी बैठक सोमवार को

भ्रष्टाचार निरोधक कानून
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प्रभावकारी भ्रष्टाचार निरोधक कानून तैयार करने के लिए पाँच केंद्रीय मंत्रियों और समाज के प्रतिनिधियों की संयुक्त मसौदा समिति गांधीवादी अण्णा हजारे के दल की ओर से तैयार नवीनतम संस्करण वाले जन लोकपाल विधेयक पर चर्चा के लिए सोमवार को अपनी दूसरी बैठक करेगी।

बैठक से पहले समिति के अध्यक्ष एवं वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जन लोकपाल विधेयक के नवीनतम मसौदे पर केंद्र का रुख मजबूत करने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों के साथ रणनीतिक सत्र आयोजित करेंगे। जन लोकपाल विधेयक अन्य चीजों के साथ लोकपाल कार्यालय को टेलीफोन बातचीतों को टेप करने का अधिकार होगा।

लोकपाल विधेयक का विश्लेषण करने वाले कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मंत्रियों के समक्ष इस विधेयक की मुख्य विशेषताएँ बताएँगे। दूसरी बैठक भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक में न्यायपालिका को शामिल करने को लेकर उभरे मतभेदों की पृष्ठभूमि में आयोजित हो रही है।

हाल में आयोजित बैठक में दो पूर्व प्रधान न्यायाधीशों न्यायमूर्ति जेएस वर्मा और न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया ने प्रस्तावित विधेयक में उच्च्तम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल करने का विरोध किया था।

नवीनतम संस्करण में नई उपधारा है, उपधारा 13-सी जो एक ‘उपयुक्त लोकपाल पीठ को’ टेलीफोन, इंटरनेट या भारतीय टेलीग्राफ कानून एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून 2000 के तहत आने वाले अन्य किसी भी माध्यय से प्रेषित होने वाले संदेश, डाटा या आवाजों को टेप करने या निगरानी करने को मंजूरी देने का अधिकार देता है।

वर्तमान समय में टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को टैप करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। इस नए मसौदे का नए प्रावधान के अनुसार लोकपाल कार्यालय के लिए अलग अभियोजन शाखा स्थापित करना है, जिसे जाँच का अधिकार देने की परिकल्पना की गई है। इस मसौदे को समिति की 16 अप्रैल को आयोजित पहली बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों को बांटा गया था। (भाषा)