महापौर भी नहीं बन सकेंगे मतगणना एजेंट
लोकसभा चुनाव के दौरान नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत यूनियन के अध्यक्ष, मतदान अथवा मतगणना एजेंट नहीं बन सकेंगे।प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार चुनाव आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि इससे पहले तक सिर्फ वर्तमान मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तथा ऐसे अन्य सभी लोगों को मतदान और मतगणना एजेंट बनाने पर प्रतिबंध था, जिन्हें सुरक्षा कवर प्राप्त है।चुनाव आयोग ने इस बार साफ किया है कि बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों के कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाते हैं, इसलिए नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष आदि को चुनाव एजेंट बनाना निष्पक्षता की दृष्टि से उचित नहीं होगा।अत: अब उनके मतदान अथवा मतगणना एजेंट बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।