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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली (भाषा) , गुरुवार, 8 अक्टूबर 2009 (17:27 IST)

उपहार लेने से पहले हलफनामा हासिल करें

उपहार लेने से पहले हलफनामा हासिल करें -
अब आप अपने माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों से 50,000 रुपए से ज्यादा के उपहार लेते हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक हलफनामा जरूर हो, जिसमें उपहार देने वाले ने अपको अपना रिश्तेदार घोषित किया हो।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल में कहा है कि शादी के समय या विरासत के तौर पर दिए जाने वाले उपहार को छोड़कर 50,000 रुपए का ज्यादा के किसी भी उपहार पर उपहार प्राप्त करने वाले पर कर लगेगा।

एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा कि उपहार लेने वाले को कर छूट का दावा करने के लिए हलफनामा जमा करना पड़ेगा कि उसको वह उपहार माता, पिता, भाई, बहन या अन्य निकट रिश्तेदार से प्राप्त हुआ है ताकि नई व्यवस्था के तहत छूट का दावा करने समय आयकर अधिकारी बगैर किसी देरी के मौके पर जाँच कर सके।

अधिकारी ने कहा कि करदाता आकलन वर्ष में प्राप्त उपहारों की सूची बना कर इकट्ठा हलफनामा बनावा सकते हैं, जिससे वे हर बार उपहार पाने पर हलफनामा बनावाने से बच जाएँगे।

अधिकारी ने कहा कि आयकर रिटर्न के आकलन के दौरान हलफनामे से आपको उत्तराधिकार में या दुनियपा में किसी कोने में रह रहे रिश्तेदार से चल-अचल दोनों किस्म के प्राप्त उपहारों की प्रकृति और उपहार देने वाले के साथ संबंध को स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

सरकार ने हाल में 50,000 रुपए से उपर के उपहार पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने की घोषणा की है। निकट संबंधियों और विरासत में प्राप्त उपहारों को कर से मुक्त रखा गया है।