FILE
लोकसभा में रामसिंह कास्वां के प्रश्न के लिखित उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि इन शिकायतों को विदेशी विनिमय प्राबंधन अधिनियम 1999 के दंड प्रावधानों में शामिल एफडीआई विनियमन के उल्लंघन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय वॉलमार्ट से जुड़े मामलों को आगे जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया गया है। (भाषा)