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Last Updated : बुधवार, 21 सितम्बर 2022 (15:28 IST)

जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, हाई कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, हाई कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा - Mukhtar Ansari sentenced to 2 years in jail by High Court
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया।
 
मामले के मुताबिक वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।
 
अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर पिस्टल भी तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।(भाषा)
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