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Last Modified: गुरुवार, 12 मई 2022 (13:21 IST)

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मथुरा कोर्ट को निर्देश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मथुरा कोर्ट को निर्देश - Instructions of Allahabad High Court in Shri Krishna Janmabhoomi case
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी सभी अर्जियों का 4 महीने में निपटारा करे। 
 
हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि मामले में कहा कि इससे से जुड़ी सभी ‍अर्जियों की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। याचिकाकर्ताओं ने विवादित स्थल का सर्वे कराने की मांग की थी। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अब तक अदालत में 10 वाद दायर हो चुके हैं।
 
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान परिसर से सटी शाही मस्जिद ईदगाह का वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराने की मांग की गई थी।
 
इसके अलावा यहां के दूसरे वाद पर भी सुनवाई थी, जिसमें यहां के श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है।
 
दोनों याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि केशव देव मंदिर से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं, वो मिटाए जा रहे हैं। 
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