मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश पर अधेड़ को कैद
इंदौर। मासूम बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के जुर्म में अदालत ने आज 50 वर्षीय शख्स को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।अतिरिक्त लोक अभियोजक (एजीपी) रवींद देसाई ने संवाददाताओं को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सविता सिंह ने मामले में नानू निहाले (50) को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 511 (आजीवन कारावास या अन्य अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयास) के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन ने अदालत के सामने छह गवाह पेश किए थे।सरकारी वकील ने बताया कि संयोगितागंज क्षेत्र में रहने वाले निहाले ने पड़ोसी की ढाई साल की बेटी को 20 अक्टूबर 2013 को बहला.फुसलाकर अपने पास बुलाया, जब वह मोहल्ले में खेल रही थी।उन्होंने बताया कि निहाले बच्ची को अपने घर ले गया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां निहाले के घर पहुंची और अपनी मासूम बेटी को अधेड़ के चंगुल से छुड़ाया था।देसाई ने बताया कि निहाले की शर्मनाक करतूत की जानकारी मिलने पर मोहल्ले वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। नाबालिग से किया रेप, मिली उम्रकैद : पश्चिम बंगाल में रायगंज के उत्तरी दीनाजपुर जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को पिछले साल सात साल की एक लड़की से बलात्कार करने के मामले में गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।फास्ट ट्रैक सत्र न्यायाधीश-द्वितीय सुलगना घोष दस्तीदार ने रायगंज थाने के अंतर्गत चंडीतला इलाके के निवासी 27 वर्षीय उत्तम दास को 17 मार्च, 2013 को लड़की से बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना उस वक्त हुई थी जब वह घर में अकेली थी। घटना के वक्त पीड़िता की मां काम करने के लिए बाहर गई हुई थी। (भाषा)