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Last Modified: गुरुवार, 9 अगस्त 2018 (13:31 IST)

उत्तरप्रदेश में निकली वेकेंसी, वेतन होगा 25 हजार, करना होगा योगी सरकार की योजनाओं का प्रचार

उत्तरप्रदेश में निकली वेकेंसी, वेतन होगा 25 हजार, करना होगा योगी सरकार की योजनाओं का प्रचार - Uttar Pradesh Government
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 'लोक कल्याण मित्र' इंटर्नशिप कार्यक्रम का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया।


राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार और फीडबैक मैकेनिज्म को पुख्ता बनाए जाने के मकसद से लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रस्तावित है। अधिकारियों ने कहा कि चयनितों को 25000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा और उन्हें वार्षिक अनुबंध पर रखा जाएगा।

अनुबंध उनके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, जिसका आकलन स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के हर ब्लॉक के लिए 822 लोक कल्याण मित्रों का चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से करेगी।

प्रवक्ता ने कहा, इसका उद्देश्य उत्साही एवं अनुभवी युवाओं को इस कार्यक्रम में शामिल करना है, जो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन लाने के इच्छुक हों। इस कार्यक्रम के तहत सभी ब्लॉक स्तर पर एक लोक कल्याण मित्र एवं प्रदेश स्तर पर दो कल्याण मित्र तैनात किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी तथा इसकी लाभप्रदता एवं उपयोगिता के मद्देनजर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से इंटर्नशिप कार्यक्रम की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रवक्ता के मुताबिक, हर जिले में ब्लॉक स्तरीय लोक कल्याण मित्रों के चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मुख्य विकास अधिकारी एवं सूचना विभाग के प्रतिनिधि तथा अन्य जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जिलास्तरीय समिति द्वारा तय योग्यता एवं विशेष अर्हता को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही एक वर्ष के लिए की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार प्रदेश स्तर पर दो प्रदेश स्तरीय कल्याण मित्रों के चयन की कार्यवाही मंडलायुक्त (लखनऊ) की अध्यक्षता में गठित मंडल स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की समिति एक वर्ष के लिए करेगी। लोक कल्याण मित्रों के चयन में आरक्षण का लाभ मौजूदा शासकीय नियमों के तहत दिया जाएगा।
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