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Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 1 मार्च 2016 (22:28 IST)

यौन उत्पीड़न मामले में पचौरी के खिलाफ आरोप पत्र

यौन उत्पीड़न मामले में पचौरी के खिलाफ आरोप पत्र - Sexual harassment, RK Pachauri, Delhi Police, sexual offenses
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न मामले में राजधानी की एक निचली अदालत में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) के कार्यकारी उपाध्यक्ष आरके पचौरी के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया।
 
पुलिस ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान की अदालत में पचौरी के खिलाफ 1400 पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया। पुलिस ने 23 लोगों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया है, जिनमें से कई टेरी के मौजूदा एवं पूर्व कर्मचारी हैं। इस पर विचार के लिए 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। 
 
पचौरी के खिलाफ यह आरोप पत्र एक पूर्व महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न और उसकी मर्यादा भंग करने के मामले में दायर किया गया है। उन पर शिकायतकर्ता महिला का पीछा करने और उसे आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है।
 
उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (स्त्री की मर्यादा भंग करने की मंशा से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354डी (पीछा करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (स्त्री की मर्यादा का अनादर करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
 
दिल्ली उच्च न्यायालय में हाल में दायर अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा था कि पीड़िता को अदालत के बाहर समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है। स्थिति रिपोर्ट उस मामले में दायर की गई थी, जिसमें पीड़िता ने निचली अदालत द्वारा पचौरी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की है। पचौरी को इस मामले में पिछले साल 21 मार्च को अग्रिम जमानत दी गई थी। (वार्ता)