अदालत ने शशिकला के पति से संबंधित याचिका खारिज की
Publish Date: Thu, 29 Dec 2016 (17:09 IST)
Updated Date: Thu, 29 Dec 2016 (17:10 IST)
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य शशिकला पुष्पा के पति लिंगेश्वरा तिलकन को पेश करने से संबंधित प्रत्यक्षीकरण याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए उसे खारिज कर दिया। तिलकन पर कथित रूप से अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं ने हमला किया था।
जब अन्नाद्रमुक सांसद शशिकला की याचिका सुनवाई के लिए अवकाश पीठ के समक्ष आई तो सरकारी वकील राजारथिनम ने कहा कि तिलकन को सुबह साढ़े नौ बजे जमानत पर रिहा कर दिया गया। तिलकन जब कल महासचिव पद के लिए अपना नामांकन भरने गए तो कथित रूप से कुछ अन्नाद्रमुक कार्यकताओं ने उन पर हमला किया। बताया गया कि पुलिस ने किसी और हमले से बचाने के लिए एहतियात के तौर पर उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया।
सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन एवं न्यायमूर्ति पी. प्रतिभान की पीठ के समक्ष उन्होंने कहा कि तिलकन के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति वैद्यनाथन ने शशिकला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील वी प्रकाश से कहा कि जब तिलकन जमानत पर रिहा हो गये हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का सवाल कहा है। उसके बाद याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया। (भाषा)