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Last Modified: कोप्पल (कर्नाटक) , गुरुवार, 8 अगस्त 2024 (19:48 IST)

कर्नाटक में पुलिसकर्मी की मौत : पत्नी को मिलेगी 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी

G Parameshwara
Karnataka Policeman Death Case : राज्य सरकार ने 4 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए पुलिस उपनिरीक्षक परशुराम की पत्नी को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया है। कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने यह घोषणा की।
 
परमेश्वर ने बुधवार को मामले की सीबीआई जांच कराने कि मांग खारिज करने के बाद सीआईडी से ​​जांच कराने पर सहमति जताई। उपनिरीक्षक की पत्नी श्वेता एनवी ने इस संबंध में यादगीर से कांग्रेस विधायक चन्नारेड्डी तन्नूर और उनके बेटे पंपनागौड़ा तन्नूर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
 
उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति का स्थानांतरण रुकवाने के लिए रेड्डी और उनके बेटे ने 30 लाख रुपए मांगे थे जिसके चलते वह अवसाद में थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। श्वेता ने आरोप लगाया कि पैसे न देने पर तैनाती के सात महीने के भीतर ही उनके पति का तबादला कर दिया गया।
गृहमंत्री ने कोप्पल जिले के सोमनाल गांव में शोकसंतप्त परिवार से मुलाकात के बाद कहा, हम उन्हें (उपनिरीक्षक) वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार को सांत्वना देना मेरा कर्तव्य है। यह मेरे लिए भी एक क्षति है। वह दलित समुदाय से एक ईमानदार अधिकारी थे।
 
परमेश्वर ने बताया कि उन्होंने उपनिरीक्षक की पत्नी को गृह विभाग में नौकरी की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी (जीईएससीओएम) में नौकरी मांगी है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे।
मंत्री ने बताया कि उनके विभाग और राज्य सरकार की ओर से परिवार को विशेष अनुदान के रूप में उनकी पत्नी को 50 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि पुलिस विभाग में पैसे लेकर तबादले नहीं होते और अगर किसी का समय से पहले तबादला होता है तो उसके पास कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) में जाकर स्थगन लेने का विकल्प होता है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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