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अंकिता मर्डर केस में लग सकता है POCSO एक्ट, पुलिस के दावे को CWC ने किया खारिज

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रांची। झारखंड के अंकिता मर्डर केस में जांच के लिए एसपी दुमका के नेतृत्व में SIT का गठन कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी शाहरूख समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच CWC ने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि 12वीं कक्षा की जिस छात्रा को आग लगाई थी वह नाबालिग थी। समिति ने पोक्सो कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की।
 
गौरतलब है कि 23 अगस्त को झारखंड के दुमका में एकतरफा प्रेम के मामले में शाहरुख नामक युवक ने एक युवती के कमरे में खिड़की से कथित तौर पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। इस घटना के समय युवती अपने कमरे में सो रही थी और वह बुरी तरह झुलस गई।
 
युवती को बेहतर इलाज के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती कराया गया जहां रविवार को तड़के उसकी मौत हो गई।
 
नाबालिग थी छात्रा : झारखंड के दुमका जिले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कहा कि एक व्यक्ति ने 12वीं कक्षा की जिस छात्रा को आग लगायी थी वह नाबालिग थी तथा उसने पोक्सो कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की।
 
समिति ने कहा कि छात्रा की 10वीं कक्षा के अंकपत्र के अनुसार उसकी उम्र 16 साल के आसपास थी और वह बालिग नहीं थी जैसा कि पुलिस ने दावा किया।
 
दुमका सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा, 'हम सिफारिश करते हैं कि प्राथमिकी में बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून की धाराएं भी जोड़ी जाए क्योंकि हमारी जांच के मुताबिक लड़की नाबालिग थी।'
 
क्या बोलीं प्रियंका : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि झारखंड में एक लड़की की निर्मम हत्या के मामले में अपराधियों को त्वरित और सख्त सजा मिलनी चाहिए।
 
उन्होंने ट्वीट किया, 'झारखंड- 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की की निर्मम हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। अपराधियों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए। अपराध की रोकथाम व न्याय के लिए जरुरी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में सख्त व जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए।'
 
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