झारखंड में DJ को लेकर सख्त आदेश, नहीं बजा सकेंगे रात 10 बजे के बाद
Strict orders regarding DJ in Jharkhand : झारखंड में डीजे को लेकर प्रशासन ने सख्त आदेश दिया है। एसडीओ कौशल कुमार ने थाना प्रभारी और डीजे संचालकों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिया है कि अब किसी भी हाल में रात 10 के बाद डीजे ही नहीं, किसी तरह का म्यूजिक सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। विवाह भवन के अलावा कोई घर में भी समारोह करता है, तो उसे भी इन नियमों का पालन करना होगा।
खबरों के अनुसार, झारखंड में डीजे को लेकर प्रशासन ने सख्त आदेश दिया है। एसडीओ कौशल कुमार ने थाना प्रभारी और डीजे संचालकों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिया है कि अब किसी भी हाल में रात 10 के बाद डीजे ही नहीं, किसी तरह का म्यूजिक सिस्टम का उपयोग नहीं होगा।
विवाह भवन के अलावा कोई घर में भी समारोह करता है, तो उसे भी इन नियमों का पालन करना होगा। एसडीओ ने कहा कि आदेश का उल्लंघन हुआ तो डीजे संचालक, समारोह स्थल के मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर डीजे और वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा और विवाह भवन को भी सील कर दिया जाएगा। आयोजनकर्ता, डीजे संचालक, वर व वधू पक्ष पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।
एसडीओ ने कहा कि अगर कोई डीजे की बुकिंग कराता है तो उसके सामने शर्त रखें कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलेगा। सुप्रीम और हाईकोर्ट के जारी आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, सीओ अमर कुमार, नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान व मुफस्सिल थाना प्रभारी कुमार सत्यम मौजूद थे।
Edited By : Chetan Gour