Nirbhaya Case : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पवन की याचिका, कल सुबह होगी 4 दोषियों को फांसी
नई दिल्ली। निर्भया केस मामले में दोषियों में से एक पवन गुप्ता की याचिका आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। पवन गुप्ता ने अपनी क्यूरेटिव पिटिशन में यह दावा किया था कि घटना के समय वह नाबालिग था। निर्भया के चारों दोषियों को कल शुक्रवार सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाना है।
याचिका खारिज होने पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज पवन की दूसरी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल दोषियों को फांसी मिलेगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा।
फांसी की सजा से पहले निर्भया के चारों दोषी हर कानूनी दांव-पेंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी सुधारात्मक याचिका में दलील दी है कि जब अपराध (16 दिसंबर, 2012) हुआ, तब वह नाबालिग था।
इधर दोषियों में से एक अक्षय की पत्नी ने भी तलाक के लिए अर्जी लगाई है। पत्नी ने इस आधार पर अक्षय से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है कि वह विधवा के रूप में जीवन नहीं बिताना चाहती।
अक्षय की पत्नी ने बिहार के औरंगाबाद की अदालत में दाखिल अपनी तलाक याचिका में कहा है कि उसे पूरी जिंदगी दुष्कर्मी की विधवा के रूप में काटनी पड़ेगी और वह ऐसा नहीं चाहती है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथी बार डेथ वॉरंट 20 मार्च के लिए जारी किया है।