शुक्रवार, 11 अप्रैल 2025
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. IT Dept rolls back order; allows joint property owners to file returns
Written By
Last Modified: गुरुवार, 9 जनवरी 2020 (21:45 IST)

Income tax विभाग का बड़ा फैसला, जानिए किसे मिलेगा फायदा...

Income tax
नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income tax) ने अपने एक सप्ताह पुराने आदेश को वापस लेते हुए किसी एक आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-1 (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
 
आयकर विभाग ने 3 जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में 1 लाख रुपए का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान 2 लाख रुपए खर्च करने वालों पर सरल फार्म के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी थी।
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा, 'इस अधिसूचना के बाद यह चिंता जताई जा रही थी कि इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं को परेशानी होगी।'
 
विभाग ने कहा कि इस मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें ITR-1 या ITR-4 के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाए।