INX Media Case : गिरफ्तारी के 2 महीने बाद चिदंबरम को मिली जमानत, रहेंगे ED की हिरासत में
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सीबीआई (CBI) की तरफ से दर्ज किए गए INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को जमानत दे दी है, लेकिन चिदंबरम ईडी मामले में 24 अक्टूबर तक कस्टडी में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने देश नहीं छोड़ने के शर्त पर जमानत दी है। उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी और मामले में पी. चिदंबरम की आवश्यता नहीं तो ही रिहा किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पी. चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते। गलत तरीके से विदेश में संपत्ति बनाने के मामले में चिदंबरम (ED) की कस्टडी में हैं। चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को उनके घर से हिरासत में लिया था।
सीबीआई के केस में पी चिदंबरम को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। जमानत के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वे 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में हैं।
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को चिदंबरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।