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Last Updated : शुक्रवार, 1 नवंबर 2019 (07:56 IST)

जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर

जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर - Income tax return date incresed in Jammu Kashmir and Laddakh
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को नए बने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया।
 
आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाले विभाग ने आदेश जारी करके कहा कि जम्मू - कश्मीर के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में सभी श्रेणियों के करदाताओं को आईटीआर भरने और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। विभाग ने कहा कि 31 अगस्त की अंतिम तिथि के बाद भरे गए आईटीआर को वैध माना जाएगा।
 
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इसके बाद जम्मू - कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस फैसले के बाद 30 अक्टूबर की आधी रात से जम्मू - कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं।