दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, GRAP-4 लागू, कई पाबंदियां लगाईं
AQI crosses 400 in Delhi NCR: राजधानी दिल्ली में धुएं की चादर और गाढ़ी हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 400 के पार पहुंचते ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने इमरजेंसी मोड में आते हुए GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण) लागू कर दिया है।
क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां : प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली समेत नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कड़े नियम लागू किए गए हैं। एनसीआर में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और विध्वंस (Demolition) कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों और खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों के लिए नया नियम लागू किया गया है। कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल अब हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में चलेंगे, ताकि बच्चों को जहरीली हवा से बचाया जा सके।
कब लागू होता है GRAP 4 : उल्लेखनीय है कि GRAP में कुल चार चरण आते हैं। पहला चरण उस समय लागू किया जाता है जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है, जबकि दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है। एक्यूआई 401 से 450 रहने पर ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया जाता है। चौथा चरण यानी GRAP4 तब लागू किया जाता है जब एक्यूआई के 450 से अधिक हो जाए।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala