दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर का निर्वाचन रद्द, फिर मैदान में
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्रसिंह तोमर के 2015 के विधानसभा के लिए चुनाव को शुक्रवार को खारिज कर दिया। नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित गलत जानकारी देने के लिए उनका चुनाव खारिज किया गया है।
अदालत ने भाजपा के एक नेता की याचिका पर तोमर के चुनाव को खारिज करने का आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने कहा कि याचिका को मंजूर किया जाता है।
तोमर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और शनिवार को वह आम आदमी पार्टी के टिकट पर त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।
कानून की फर्जी डिग्री प्रस्तुत करने के मामले में तोमर को 2015 में गिरफ्तार भी किया गया था। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।