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Last Updated : गुरुवार, 20 जुलाई 2023 (19:28 IST)

बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में जमानत, कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं जा सकेंगे विदेश

बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में जमानत, कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं जा सकेंगे विदेश - Delhi court grants bail to ex-WFI Brij Bhushan Sharan Singh in  harassment case
नई दिल्ली। WFI Chief Brij Bhushan Singh Gets Bail : भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है। बृजभूषण को यौन उत्पीड़न मामले में सशर्त जमानत दी गई है। लेकिन वे बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण को जमानत दी गई है। इससे पहले उन्हें 2 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।

 भाजपा सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 6  जानी-मानी महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत पर दर्ज मामलों में गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी।
 
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की अदालत ने श्री बृजभूषण के अलावा उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे सह आरोपी विनोद तोमर की भी जमानत मंजूर की।
 
अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर अलग-अलग 25000 रुपए के बांड भरने सहित कई शर्तें लगाई हैं। पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने और सीधे या परोक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को धमकाने या प्रलोभन नहीं देने की भी शर्तें लगाई गई हैं।अदालत ने सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
 
यौन उत्पीड़न के दोनों आरोपियों को इससे पहले इसी अदालत ने 18 जुलाई को अंतरिम जमानत देकर दो दिनों की राहत दी थी।
 
यौन उत्पीड़न का ये कथित मामला वर्ष 2016 से 2019 के के दौरान का है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 , 354-ए, 354-डी और 506 (1) के तहत आरोप पत्र अदालत में दायर किया था।
 
इससे पहले काफी दिनों तक महिला पहलवानों ने श्री बृजभूषण और तोमर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन में अनेक जानेमाने खिलाड़ियों के अलावा प्रमुख विपक्षी दलों के कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma