व्यापारियों को कमलनाथ सरकार का बड़ा तोहफा, गुमाश्ता लाइसेंस में किया बड़ा संशोधन
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने ‘गुमाश्ता लाइसेंस’ के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इससे प्रदेश के छोटे कारोबारियों को बार-बार दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना होगा।
मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने बताया, इससे प्रदेश के लगभग 10 लाख से अधिक छोटे दुकानदार, व्यवसाई और स्टार्ट-अप लाभान्वित होंगे। नई व्यवस्था के अनुसार इन्हें पूरे व्यवसाय अवधि में एक बार आनलाइन पंजीयन कराना होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पंजीयन की विभिन्न श्रेणियों को खत्म कर मात्र दो श्रेणियों तक ही सीमित किया जा रहा है। इसके लिए फीस 200 रुपए एवं 250 रुपए रहेगी, जो पहले जैसी ही है।
सिसोदिया ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। पहले दुकानदार एवं व्यवसायियों को 3 एवं 5 साल में अपने ‘गुमाश्ता लाइसेंस’ का नवीनीकरण करवाना पड़ता था, जिससे वे उन्हें परेशानी होती थी और लंबी अवधि से इसको समाप्त करने की मांग कर रहे थे।
इसके दुरुपयोग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि श्रम इंस्पेक्टर इसकी निगरानी करेंगे और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने बताया कि इसके अलावा पहले से ही प्रावधान है कि दुकान बंद करने की सूचना दुकानदार एवं व्यवसाई को श्रम विभाग को देनी होगी।