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Written By Author विकास सिंह
Last Modified: सोमवार, 12 दिसंबर 2022 (13:24 IST)

भोपाल के बिलाबॉन्ग स्कूल रेप मामले में बस ड्राइवर को आजीवन कारावास, महिला केयर टेकर को 20 साल की सजा

भोपाल के बिलाबॉन्ग स्कूल रेप मामले में बस ड्राइवर को आजीवन कारावास, महिला केयर टेकर को 20 साल की सजा - Bus driver gets life imprisonment in Bhopal Bilabong school rape case
भोपाल। राजधानी भोपाल के बिलाबॉन्ग स्कूल में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पूरे मामले में स्कूल बस के ड्राइवर हनुमंत और महिला केयर टेकर उर्मिला को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने बस के ड्राइवर हनुमंत को आजीवन कारावास और महिला केयर  टेकर उर्मिला को 20 साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक मनीषा ने बताया कि कोर्ट ने बस के ड्राइवर हुनमंत को मृत्यु तक आजीवन कारावास और महिला केयर टेकर को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी हनुमंत जाटव को मृत्यु तक तिहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था पूरा मामला- राजधानी भोपाल के नामी बिलाबॉन्ग स्कूल में सितंबर महीने में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मामूम के साथ स्कूल बस के ड्राइवर के द्वारा रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया था। वारदात में महिला केयर टेकर ने बस ड्राइवर का साथ देने के साथ घटना के साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने बस ड्राइवर और महिला केयर टेकर को गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आज दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। कोर्ट में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376 और धारा 376 बी के तहत दोषी ठहराया था।
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