छत्तीसगढ़ में आचार संहिता शिथिल
चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में आचार संहिता को शिथिल कर विकास कार्यो के क्रियान्वयन, मंत्रियों की समीक्षा बैठकें करने तथा निविदाएँ जारी करने की छूट प्रदान कर दी है।राज्य निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकारते हुए मंत्रियों के दौरे के समय अधिकारियों के जाने, उनके द्वारा समीक्षा बैठकें करने, विकास कार्यों के लिए निविदाएँ बुलाने, उसे खोलने एवं मंजूरी देने की अनुमति प्रदान कर दी है।प्रवक्ता के अनुसार आयोग के सचिव अजय कुमार ने इस बारे में जारी आदेश में यह भी साफ किया है कि यह छूट चुनाव कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी और न इनके विभागों की समीक्षा बैठकें आदि भी आहूत होगी। आयोग द्वारा दी गई यह छूट कल से प्रभावी हो जाएगी।उल्लेखनीय है कि राज्य में सूखे की स्थिति के मद्देनजर मुख्य सचिव पी.जॉय उम्मेन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दो दिन पूर्व पत्र भेजकर राज्य में आदर्श आचरण संहिता को शिथिल करने का आग्रह किया था।उन्होंने पत्र में कहा था कि राज्य में 16 अप्रैल को पहले चरण में ही चुनाव हो गए हैं तथा 25 मतदान केन्द्रों पर आगामी 27 अप्रैल को पुनर्मतदान भी हो जाएगा इस कारण 28 अप्रैल से राज्य में आदर्श आचरण संहिता को शिथिल किया जाए।