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Last Modified: शनिवार, 8 फ़रवरी 2025 (07:06 IST)

अनिल अंबानी को बंबई हाईकोर्ट से राहत, केनरा बैंक के आदेश पर रोक

अनिल अंबानी को बंबई हाईकोर्ट से राहत, केनरा बैंक के आदेश पर रोक - anil ambani gets relief from high court, stay on canera bank decision
Anil Ambani news in hindi : बंबई हाईकोर्ट ने केनरा बैंक के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह खाता अंबानी की कंपनी ‘रिलायंस कम्युनिकेशंस’ से संबंधित है जो दिवालियेपन की कार्यवाही का सामना कर रही है।
 
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बैंक के आठ नवंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ अंबानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि बैंक की कार्रवाई धोखाधड़ी वाले खातों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 'मास्टर सर्कुलर' का उल्लंघन है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है।
 
अंबानी ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि केनरा बैंक ने उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना।
 
हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से भी जवाब मांगा है। मामले में आगे की सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख तय की है।
edited by : Nrapendra Gupta 
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