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एमपी में अब शराब पीना महंगा, नई आबकारी पॉलिसी से जेब होगी ढीली, जानिए कितनी महंगी हो जाएगी शराब
मध्यप्रदेश में अब शराब पीना महंगा हो जाएगा। यूं कहें कि शराब की बोतल खरीदने में आपकी जेब ढीली हो जाएगी। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति जारी की है। इसके तहत अब राज्य में शराब महंगी हो जाएगी। वहीं, एक अप्रैल से कई जगहों पर दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही एक अप्रैल से बार और क्लब में पीने का टाइम भी बदल जाएगा।
नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना POS मशीन के शराब नहीं मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी (Liquor Ban in MP) के बाद दूसरी जगहों पर दुकान खोलने का फैसला किया गया है। बंद हो चुकी दुकानों से होने वाले घाटे से राजस्व की भरपाई के लिए शराब को महंगा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 19 पवित्र शहरों और एक ग्राम पंचायत में एक अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार पहले ही इसका फैसला जारी कर चुकी है।
बार-क्लब में ये होना पीने का टाइम : दुकान पर शराब बिक्री का समय सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसॉर्ट, बार और क्लब में सुबह दसे बजे से शराब की बिक्री शुरू होगी और रात साढ़े 11 बजे तक चालू रहेगी। वहीं, बार-रेस्टोरेंट और क्लब (Bar Club Liquor Consuming Timing) में 12 बजे तक शराब पी सकते हैं। लाइसेंस धारक बार-क्लब या रेस्टोरेंट अतिरिक्त शुल्क देकर शराब बेचने और पीने की समयावधि बढ़वा सकते हैं।
37 प्रतिशत बढ़ी दुकानें: मध्य प्रदेश में 20 वर्ष में 37 प्रतिशत शराब की दुकानें बढ़ चुकी हैं। रेस्टोरेंट और बार में भी जगह (स्पेस या टेबल-कुर्सी) बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके साथ ही ई गारंटी के तहत बैंक खातों में साइबर ट्रेजरी में चालान जमा होगा।
इन स्थानों पर बंद होंगी शराब की दुकानें : उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वेर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत, बांदकपुर ग्राम पंचायत।
Edited By: Navin Rangiyal
नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना POS मशीन के शराब नहीं मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी (Liquor Ban in MP) के बाद दूसरी जगहों पर दुकान खोलने का फैसला किया गया है। बंद हो चुकी दुकानों से होने वाले घाटे से राजस्व की भरपाई के लिए शराब को महंगा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 19 पवित्र शहरों और एक ग्राम पंचायत में एक अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार पहले ही इसका फैसला जारी कर चुकी है।
बार-क्लब में ये होना पीने का टाइम : दुकान पर शराब बिक्री का समय सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसॉर्ट, बार और क्लब में सुबह दसे बजे से शराब की बिक्री शुरू होगी और रात साढ़े 11 बजे तक चालू रहेगी। वहीं, बार-रेस्टोरेंट और क्लब (Bar Club Liquor Consuming Timing) में 12 बजे तक शराब पी सकते हैं। लाइसेंस धारक बार-क्लब या रेस्टोरेंट अतिरिक्त शुल्क देकर शराब बेचने और पीने की समयावधि बढ़वा सकते हैं।
इन स्थानों पर बंद होंगी शराब की दुकानें : उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वेर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत, बांदकपुर ग्राम पंचायत।
Edited By: Navin Rangiyal
