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Last Modified: शनिवार, 24 जून 2023 (22:07 IST)

धार के पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम को 7 साल की सजा

धार के पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम को 7 साल की सजा - Former Dhar MLA Balmukund Singh Gautam sentenced to 7 years
इंदौर। घाटाबिल्लोद गोलीकांड में इंदौर जिला कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम, उनके भाई मनोज गौतम, राकेश गौतम और भतीजे पंकज को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। बालमुकुंद सिंह गौतम के समर्थकों और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्‍यक्ति की मौत हो गई थी।

खबरों के अनुसार, कोर्ट ने यह सजा साल 2017 में घाटाबिल्लौद में हुए बबलू हत्याकांड मामले में सुनाई है, जबकि सबूतों के अभाव में हत्या के आरोपी चंदन सिंह व अन्य को बरी कर दिया गया है।

दरअसल साल 2017 में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम के वाहन पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया था। इसके बाद समर्थकों और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्‍यक्ति की मौत हो गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने धारा 302 में चंदन सिंह और एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया है।

पुलिस ने बबलू हत्याकांड मामले में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज करने के बाद मुख्य आरोपी चंदन सिंह और अर्जुन को हिरासत में लिया था, वहीं दूसरे पक्ष से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम को हिरासत में लिया था।
Edited By : Chetan Gour
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