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Last Updated : शनिवार, 12 जून 2021 (17:06 IST)

GST काउंसिल : मिली कई चीजों में राहत, कोविड दवाओं पर टैक्स घटाया

GST काउंसिल : मिली कई चीजों में राहत, कोविड दवाओं पर टैक्स घटाया - Relief in many things, reduced tax on Kovid medicines
नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है। हालांकि कोविड-19 के टीके पर कर की दर को 5 प्रतिशत पर कायम रखा गया है।

परिषद ने टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है। अभी इन पर पांच प्रतिशत कर लगता था। रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

कोविड जांच किट पर अब पांच प्रतिशत कर देय होगा। अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता था। पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों और एम्बुलेंस पर भी कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।(भाषा)
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