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Last Modified: शुक्रवार, 3 अप्रैल 2020 (22:57 IST)

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बैंकों के लिए दिया महत्वपूर्ण आदेश

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बैंकों के लिए दिया महत्वपूर्ण आदेश - Indore Collector gave important order for banks
इंदौर। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शहर में टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते इंदौर कलेक्टर ने बैंकों के लिए शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जो बैंक अब तक बंद थे, वे कुछ शर्तों के साथ दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। इन्दौर जिले में स्थित सभी बैंकों को प्रतिदिन कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से सायंकाल 5 बजे समस्त प्रकार के आंतरिक कार्य किए जाने की अनुमति दी गई है।
 
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने शुक्रवार को विभिन्न बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आमजनों को बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की गई। इसके बाद ही बैंक संचालन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। इसमें बैंकों का उपभोक्ताओं से भौतिक लेनदेन प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ आंतरिक कार्य ही किए जा सकेंगे।
 
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी श्रेणी के बैंक अपने अपने ATM में कैश जमा कर सकेंगे। इंदौर नगर निगम सीमा में शहर के स्वास्थ्य एवं करोना के संक्रमण को नष्ट करने के उद्देश्य से आगामी आदेश तक बैंक ATM से किसी प्रकार का भौतिक रूप से वहां जाकर संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। 
 
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बीबीएस एस तोमर ने बताया है कि सभी बैंकों के प्रबंधन शाखा में संबंधित बैंक ब्रांच मैनेजर अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ़ को ही लिखित आदेश जारी करके बुला सकेंगे तथा बैंकों के अंदर उनके बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंस के मापदंडों के अनुरूप रखेंगे।
 
इन्दौर जिले के ऐसे बैंक के कर्मचारी, जिन्हें प्रबंधन द्वारा बैंकों की ड्यूटी में लगाया गया है, वे शहर में अपने निवास से अपने बैंक स्थल पर जाते वक्त बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ अवश्य रखेंगे और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उसे भी दिखाएंगे।
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